प्रस्तावना -
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, भारतीय गणराज्य के छप्पनवे वर्ष में संसद ने पारित किया
हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, भारत सरकार द्वारा आम जनता को लोक प्राधिकरणों
के स्वरुप व कार्यो की सूचना आम जनता को सुलभ कराने की दृष्टि से एवं शासकीय कार्यों
में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की के लिये 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया हैं, जिसके
तहत सूचना के अधिकार का प्रयोग कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ संचालनालय
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़
की संस्थाओं के स्वरुप एवं गतिविधियों के संबंध में जान सकते हैं ।
उद्देश्य -
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देश के प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यो की पारदर्शिता,
उनके निर्णय लेने के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण तथा नागरिकों को शासन की प्रणाली
की कार्यपद्धति एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया की जानकारी के उद्देश्य से अधिनियमित
किया गया हैं ।
सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया -
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आवेदन पत्र का शुल्क नकद में, मनीआर्डर से, चालान से, नान-ज्यूडिशियल
स्टाम्प पेपर के माध्यम से एवं बैंक ड्राफ्ट से भुगतान किये जाने की सुविधा प्रदान
की हैं ।
धारा-6 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दस रुपये शुल्क नगद,
समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्यशीर्ष-0070-उपशीर्ष-800-अन्य
प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा
करना होगा ।
- तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए 4 अथवा ए 3 आकार) कागज के लिए दो रुपये,
- बड़े आकार के कागज की प्रति का वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य, एवं
- नमूना अथवा मॉडल के लिए वास्तविक या लागत मूल्य,
- अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घण्टे के लिए कोई शुल्क नहीं और उसके बाद प्रत्येक
घण्टे या उसके खंड के लिए पांच रुपये का शुल्क
(5 / -रुपये)
(छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्र. एफ 2-10 / 6 / 1 / 6 दिनांक 12 अक्टूबर 2006 के नियम
4 के अन्तर्गत अभिलेखों के पहले घण्टे के लिए रुपये 50 (रुपये पचास केवल) निर्धारित
किया गया हैं ।)
धारा-7 की उपधारा (5) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु मूल्य निम्नानुसार दर से नगद,
समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्यशीर्ष-0070-उपशीर्ष-800-अन्य
प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा
करना होगा :-
- सी.डी. या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पचास रुपये प्रति सी.डी. या प्लापी,
एवं
- मुद्रित फार्म में सूचना के लिए प्रकाशन के लिये नियत कीमत
अधिनियम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी निम्न
विवरण अनुसार नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाएगी :-
- आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी यदि उसके जीवन से संबंधित हैं, तो वह जानकारी उस प्रारुप
में उपलब्ध करायी जाएगी जिसमें वह मांगी गई हैं ।
- चाही गई जानकारी यदि स्वंय से संबंधित नहीं हैं परन्तु यदि जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों
(ए-4 साइज के) या तैयार करने में रुपये 100 (रुपये एक सौ केवल) के खर्च में दी जा सकती
हैं, तो वह जानकारी चाहे गए स्वरुप में उपलब्ध करायी जाएगी ।
- यदि मांगी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की हैं या रुपये 100 (रुपये एक
सौ केवल)से अधिक खर्च की हैं तो उक्त धारा 7(9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को
कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा । जो आवेदक
गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों की परिभाषा में नहीं आते हैं, उन्हें नस्ती अवलोकन
करने का प्रथम घण्टे का शुल्क रुपये 50 (रुपये पचास केवल)होगा ।
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ )मंत्रालय डी. के. एस भवन रायपुर
की अधिसूचना क्र. एफ 2-10/2008 /1- सूअप्र दिनांक 15 जून 2009 के अनुसार सूचना के लिये
अधिनियम की धारा(6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषयवस्तु से संबंधित रहेगा वह
समान्यत: 150 शब्दों से अधिक नही होगा यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना
चाहता है,तो वह इनके लिये अलग अलग आवेदन करेगा।
परंतु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जब सूचना अधिकारी
केवल प्रथम विषयवस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए
आवेदक को अलग - अलग आवेदन करने हेतू सलाह दे सकेगा।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रथम अपील की फीस 50 रुपये एवं द्वितीय अपील की फीस 100 रुपये
निर्धारित की गई हैं । (यदि अपील आदेश डाक द्वारा चाही गई हो तो रू. 75 एवं 125 रुपये
की फीस नगद, चालन, मनीआर्डर या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रुप में जमा करना हेगा )
सूचना का अधिकार के तहत वर्ष 2009 में प्राप्त में प्राप्त आवेदनों की जानकारी
निम्नवत हैं :-
कार्यालय
|
गत वर्ष के लंबित आवेदनों की संख्या
|
वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या
|
योग
|
स्वीकृत आवेदनों की संख्या
|
अस्वीकृत आवेदनों की संख्या
|
शेष आवेदनों की संख्या
|
आयुष विभाग
|
3
|
131
|
134
|
132
|
2
|
14
|
एन.जी.ओ.
|
1
|
14
|
15
|
15
|
0
|
0
|
योग
|
4
|
145
|
149
|
147
|
2
|
14
|
अपील प्रकरण
|
आयुष विभाग
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
0
|
एन.जी.ओ.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
योग
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
0
|
संचालनालय आयुष की सूचना का अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी राज्य एन.आई.सी. मंत्रालय
छत्तीसगढ़ के वेब साईट से प्राप्त किया जा सकता हैं ।
संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष)
छ.ग. एवं अधीनस्थ संस्थाओं के अपीलीय, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारियों
की सूची
क्र.
|
कार्यालय का नाम
|
अपीलीय अधिकारी
|
लोक सूचना अधिकारी
|
सहा. सूचना अधिकारी
|
1 |
संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध |
ड़ॉ. जी.एस. बदेशा,संचालक |
ड़ॉ. ए.के. कुलश्रेष्ठ उपसंचालक |
ड़ॉ. कुमार अडवानी विशेषकर्तव्यस्थ अधिकारी |
2 |
प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर |
,,
|
ड़ॉ. डी.के. तिवारी,प्रधानाचार्य |
ड़ॉ. डी.के. कटरिया, |
3 |
नियंत्रक, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर
|
,, |
ड़ॉ. पी.के. बोन्द्रिया,नियंत्रक |
ड़ॉ. श्रीकांत इंचुलकर,विश्लेषक |
4 |
उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर
|
,, |
ड़ॉ. बी.एल. खंडेलवाल,उप संचालक
|
ड़ॉ. श्रीमती वीणा मिश्राआयु. चिकि. अधि. |
5 |
उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर |
,, |
ड़ॉ. आर.एल. नाग,उप संचालक |
ड़ॉ.महीधर द्विवेदी,सहायक संचालक |
6 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,रायपुर |
,, |
ड़ॉ. श्री निवास पाण्डेय, जिला आयु. अधिकारी |
श्री रंगनाथ सिंह |
7 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,दुर्ग |
,, |
ड़ॉ. प्रीतम प्रसाद शर्मा, जिला आयु. अधिकारी |
|
8 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,राजनांदगांव |
,, |
ड़ॉ. उमादत्त त्रिपाठी,जिला आयु. अधिकारी |
ड़ॉ. एन.के. चन्द्राकर |
9 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,महासमुन्द
|
,, |
ड़ॉ. वीरेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला आयु. अधिकारी |
ड़ॉ. मुमताज अहमद |
10 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,धमतरी |
,, |
ड़ॉ. एल.पी. सिरमौरजिला आयु. अधिकारी |
ड़ॉ. एस.एन. चंद्राकर |
11 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,कांकेर |
,, |
ड़ॉ. श्रीचंद मोटवानी,जिला आयु. अधिकारी |
ड़ॉ. आर.एन. तंबोली |
12 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,जगदलपुर |
,, |
ड़ॉ. अशोकधर दीवान,जिला आयु. अधिकारी |
ड़ॉ. आर.बी. मिश्रा |
13 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,दंतेवाड़ा |
,, |
ड़ॉ. अशोक कुमार शुक्ला, जिला आयु. अधिकारी |
श्री संजय श्रीवास्तव |
14 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,कवर्धा |
,, |
ड़ॉ. रामशंकर द्ववेदी ,जिला आयु. अधिकारी |
ड़ॉ. श्रवणकुमार वर्मा |
15 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,बिलासपुर |
,, |
ड़ॉ. एम.एल. टेकचंदानी,जिला आयु. अधिकारी |
ड़ॉ. हेमन्त कौशिक |
16 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,कोरबा |
,, |
ड़ॉ. पी.आर. वर्मा,जिला आयु. अधिकारी |
ड़ॉ. खुशाल पोरवाल |
17 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,जांजगीर-चांपा
|
,, |
ड़ॉ बी.पी. साहू,जिला आयु. अधिकारी |
ड़ॉ. आर.के. अग्रवाल |
18 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,रायगढ़ |
,, |
ड़ॉ. श्रीमती कुसुम शर्मा,जिला आयु. अधिकारी |
|
19 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,सरगुजा |
,, |
ड़ॉ. श्रवणकुमार तिवारी,जिला आयु. अधिकारी |
ड़ॉ. दीपक कुमार जयसवाल |
20 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,कोरिया |
,, |
ड़ॉ.लखनेश्वर शर्मा, जिला आयु. अधिकारी |
ड़ॉ. रामनरेश मिश्रा |
21 |
जिला आयुर्वेद अधिकारी,जशपुर |
,, |
ड़ॉ. कार्तिक राम प्रधान, जिला आयु. अधिकारी |
ड़ॉ. तेजवती सिंह |
NGO's Ayush |
22 |
छत्तीसगढ़ आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर |
ड़ॉ.डी.के. तिवारी,अध्यक्ष |
ड़ॉ. रक्षपाल गुप्ता,रजिस्ट्रार |
श्री राजेश शर्मा |
23 |
छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद, रायपुर |
ड़ॉ. एस.एन. डेनियल,अध्यक्ष |
ड़ॉ. आर.एल. नाग, रजिस्ट्रार |
श्री अनिल कुमार टिकरिहा |
24 |
रायपुर होम्योपैथी मेडिकल कालेज, रायपुर |
ड़ॉ. दीलिप पिप्ले |
ड़ॉ. निर्मल भोई |
ड़ॉ. अविनाश रुद्रज्वार |
25 |
छदामीला चौकसे होम्योपैथी मेडिकल कालेज, बिलासपुर |
ड़ॉ. श्रीमती जी प्रधान |
ड़ॉ. संजय सिंह |
ड़ॉ. विनोद तिवारी |
26 |
धमतरी क्रिश्चियन हास्पिटल,धमतरी |
ड़ॉ. एस.के. चटर्जी |
ड़ॉ. श्रीमती वीणा चटर्जी |
ड़ॉ. राजेश मसीह |
|